भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए घायल अथवा मृत होने पर अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव में सभी तरह की ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। चुनाव ड्यूटी की अवधि चुनाव की घोषणा के दिन से परिणाम के घोषणा होने तक रहेगी। चुनाव ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटना, उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य के कारण चुनाव में तैनात किसी कर्मचारी अथवा सुरक्षाकर्मी की मौत होती है तो उसके परिजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सड़क या खदान पर बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और कोविड-19 के कारण चुनाव ड्यूटी में तैनात शासकीय सेवक की मौत होने पर भी 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उसके परिजनों को मिलेगी। इसके अलावा किसी अन्य कारण से मौत होने पर 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
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जारी निर्देशों के अनुसार चरमपंथी घटना अथवा असामाजिक तत्वों के उपद्रव के दौरान यदि कोई चुनावकर्मी को दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होती है तो उसे 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। दुर्घटना के कारण अंगहानि, आंख के दृष्टि जाने जैसे मामलों में 7.50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह राशि राज्य सरकार अथवा किसी नियोक्ता द्वारा दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त होगी। चुनाव ड्यूटी में तैनात शासकीय सेवकों के गंभीर रूप से बीमार होने अथवा घायल होने पर आधुनिक अस्पतालों में कैशलेस उपचार की भी व्यवस्था की गई है।
चुनाव ड्यूटी के दौरान घायल अथवा मृत होने की दशा में अनुग्रह राशि का प्रकरण मतगणना समाप्ति से एक सप्ताह के अंदर स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मृत्यु के प्रकरणों में एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैध उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्वाचन के लिए ड्यूटी आदेश संलग्न करना आवश्यक होगा। कर्मचारी के घायल होने की स्थिति में भी आवश्यक अभिलेख के साथ आवेदन करना आवश्यक होगा।
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