नामांकन के समय उम्मीदवार को देना होगा नये बैंक खाते का विवरण – कलेक्टर

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। नये बैंक खाते से ही लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना आवश्यक है। इस खाते से पूर्व में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नही होना चाहिए। प्रत्याशियों को रोजाना के खर्च निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में दर्ज करना अनिवार्य है। सभी खर्च नये बैंक खाते से किए जाएंगे। नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह बैंक खाता प्रदेश में किसी भी स्थान एवं किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।

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