रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस का चुनाव प्रचार में नहीं कर सकेंगे उपयोग

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ जिले भर में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक यह लागू रहेगी। इस अवधि में किसी भी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस एवं रेस्ट हाउस का उपयोग चुनाव प्रचार या राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से करना प्रतिबंधित रहेगा। जिन विभागों में सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस की सुविधा है उनके सक्षम अधिकारी इनके कक्ष आवंटन में आदर्श आचार संहिता का पालन करें। उपलब्ध होने पर राजनैतिक व्यक्ति को कक्ष का आवंटन किया जा सकता है लेकिन वहाँ से राजनैतिक गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। कक्ष आवंटन के समय निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाए। टेलीफोन के लिए पृथक से पंजी रखें। भोजन, नाश्ते, चाय आदि की व्यवस्था नि:शुल्क नहीं होगी। आगंतुक पंजी में ठहरने वाले का पूरा विवरण और यात्रा का प्रयोजन अनिवार्य रूप से अंकित करें।

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