शस्त्र लाइसेंसधारियों को शस्त्र लाइसेंस की जानकारी थाने में तत्काल देने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को शस्त्र लाइसेंस की जानकारी थाने में तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध अधिनियम 2016 के तहत सभी लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र की जानकारी थाने में दर्ज कराना अनिवार्य है। लाइसेंस के नवीनीकरण की जानकारी भी थाने में देना आवश्यक है। कई शस्त्र लाइसेंसधारियों ने इसकी जानकारी अपने नजदीकी थाने में जमा नहीं की है। कलेक्टर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव आगामी माहों में संपन्न होगा। चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही सभी शस्त्र थाने में जमा करना अनिवार्य होगा। सभी लाइसेंसधारी सात दिवस की समय-सीमा में नजदीकी थाने में शस्त्र लाइसेंस की जानकारी दर्ज कराएं। समय-सीमा का पालन न करने पर आयुध अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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