उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर बच्चों के खेल के लिए आरक्षित मिनी स्टेडियम के खेल मैदान को खराब करने वाले जिम्मेदार दोषी अधिकारियों को अधिवक्ता अनिल तिवारी ने अवमानना की नोटिस देने की बात कही है। यह पूरा मामला मऊगंज सीएमराइज स्कूल के खेल मैदान में ध्वजारोहण समारोह की चल रही तैयारी को लेकर मैदान में गिट्टी आदि डालने से वहां पर मिनी स्टेडियम के खेल मैदान को होने बाले नुकसान का मुद्दा उठाते हुए सिविल कोर्ट मऊगंज के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने प्रशासन के इस कदम को इस क्षेत्र के खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों के साथ अन्यायपूर्ण कार्यवाही बताते हुए उन सभी जिम्मेदार अधिकारियो को अवमानना की नोटिस दिए जाने की बात कही गई है। ज्ञात हो कि पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका डब्ल्यू पी 18428/16 में पारित निर्णय दिनाक 18/05 /17 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि उक्त खेल मैदान का उपयोग खेल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए नही किया जाए उसके बावजूद भी प्रशासन ने ऐसा उक्त मैदान में पथरीली गिट्टियां डालकर पूरे मैदान में जेसीबी चला कर जगह जगह गड्ढे कर दिए है तथा मैदान में गड़े गोलपोस्ट को तोड़ दिया गया है। जिससे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। जिसके लिए उन सभी जिम्मेवारों को अवमानना की नोटिस दी जा रहीं है जिनमे मप्र शासन द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व म प्र रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन के साथ ही मऊगंज एसडीएम, सीएमओ नगर परिषद, प्राचार्य सीएम राइज स्कूल शामिल हैं।
