प्रावधिक पेंशन (प्रोविजनल पेंशन) प्रक्रिया के प्रकरणों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी देयक तैयार कर आर एण्ड डी माडयूल के माध्यम से कोषालय को प्रेषित करते थे। इस प्रक्रिया से आहरित प्रावधिक पेंशन की जानकारी संबंधित पेंशन अधिकारी को ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो पाती थी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी ने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्तर पर आईएफएमआईएस पेंशन माडयूल से प्रावधिक पेंशन स्वीकृत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गयी है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा प्रावधिक पेंशन स्वीकृत करने तथा इसका देयक तैयार करने एवं कोषालय अधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि प्रावधिक पेंशन प्रक्रिया का यूजर मेनुवल तथा प्रोसेस फ्लो उपलब्ध कराया गया है।
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