16 वर्षीय नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

शफात मंसूरी, त्योंथर। अभियोक्त्री 16 वर्षीय दिनांक 14/11/21 को अपने मौसी के घर गई थी। जहां उसे पेट दर्द हुआ तब उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। जहां जाँच के बाद उसे गर्भवती पाया गया। तब उसने अपनी मां को बताया कि 5/6 माह पूर्व जब वह शौच करके लौट रही थी। तब अभियुक्त ने उसे पकड़ कर नीचे गिरा दिया और जबरदस्ती गलत काम किया और धमकी दी की किसी से कुछ मत बताना नहीं तो जान से मार दूंगा। बाद में अभियोक्त्री को एक बच्चा पैदा हुआ और अभियुक्त अशर्फी कहार उम्र 56 वर्ष के पकड़े जाने पर उसका खून डीएनए सम्बन्धी जाँच हेतु भेजा गया‌। जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो त्योंथर द्वारा अभियुक्त अशर्फी कहार को धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 जुर्माना और धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 20000 हजार जुर्माना से दंडित किया गया। जुर्माना राशि न देने पर धारा 3/4 में 10 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास और धारा 5/6 में 20 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक धीरज सिंह द्वारा की गई।

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