सेवा समाप्ति के आदेश में श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- उज्जैन द्वारा बताया गया है कि, श्रीमती रेहमत बानो मंसूरी, माध्यमिक शिक्षक, शास. मा. वि. बीजानगरी, जिला आगर मालवा के द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से दिनांक 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 में संशोधित प्रावधानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
जांच प्रतिवेदन में 3 संतान की जानकारी सही
श्रीमती रेहमत बानो मंसूरी की नियुक्ति दिनांक 30 जुलाई 2003 को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के पद पर हुई थी। नियुक्ति के समय उनकी सिर्फ एक संतान थी जिसका जन्म दिनांक 5 जुलाई 2000 को हुआ था। सरकारी नौकरी मिलने के बाद दूसरी संतान का जन्म 8 सितंबर 2006 को हुआ और इसके साल बाद 7 जनवरी 2009 को श्रीमती मंसूरी ने तीसरी संतान को जन्म दिया।
किस कानून के तहत सेवा समाप्ति
सेवा समाप्ति के आदेश में श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग- उज्जैन द्वारा बताया गया है कि, श्रीमती रेहमत बानो मंसूरी, माध्यमिक शिक्षक, शास. मा. वि. बीजानगरी, जिला आगर मालवा के द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से दिनांक 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 में संशोधित प्रावधानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। श्रीमती रेहमत दानो मंसूरी, माध्यमिक शिक्षक, शास. मा. वि. बीजानगरी, जिला आगर के द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से दिनांक 10 मार्च 2000 का पालन नहीं किये जाने पर श्रीमती रेहमत वानो मंसूरी, माध्यमिक शिक्षा, शास. मा. वि. बीजानगर, जिला आगर मालवा की मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (9) के तहत सेवा से पदच्युत करने की दीर्घशास्ति से दंडित किया जाता है।