बिल 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें – जिला कोषालय अधिकारी

जिला कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से इस वित्तीय वर्ष के बिल 25 मार्च तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष का समापन हो रहा है। इस माह में 30 मार्च गुरूवार को रामनवमी का अवकाश है तथा 31 मार्च को बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी होगी। इसलिए सभी बिल 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से कोषालय में प्रस्तुत कर दें जिससे इन्हें समय पर पारित करके भुगतान किया जा सके। कोषालय में 25 मार्च के बाद केवल वेतन, मेडिकल, विद्युत, टेलीफोन, पेंशन तथा वेतन एरियर्स के बिल ही स्वीकार किए जाएंगे। वेतन में नियमित शासकीय सेवकों के साथ-साथ मानसेवी वेतन, मानदेय, मजदूरी वेतन, आंगनवाड़ी कोटवार, होमगार्ड्स आदि के वेतन शामिल हैं, जिनका वेतन बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। पूर्व से कोषालय में प्रस्तुत बिल आपत्ति निराकरण के लिए 25 मार्च के बाद भी स्वीकार किए जाएंगे। पूंजीगत व्यय, विधायक-सांसद निधि से संबंधित बिल तथा केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित बिल भी 25 मार्च के बाद स्वीकार किए जाएंगे। शेष बिलों को स्वीकार करने के लिए आयुक्त कोष एवं लेखा की अनुमति तथा अनुशंसा आवश्यक होगी। (JS)

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