कमिश्नर बीएस जामोद ने सिंगरौली जिले के प्रभारी उप संचालक पशुपालन डॉ. रवीन्द्र कुमार जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में डॉ. जायसवाल का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय योजनाओं के लक्ष्य के अनुसार आवेदन पत्र बैंकों में दर्ज न करने, वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने तथा विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है।
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