श्रमिकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को अंतर की राशि का भुगतान करें – कलेक्टर

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी कार्यालय प्रमुखों को उनके कार्यालय में कार्यरत श्रमिकों तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूयनतम वेतन की अंतर की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि श्रमायुक्त द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन का लाभ देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2024 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की राशि देय होगी। इसका लाभ केवल टेक्सटाइल एवं मेडअप वूवन निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाइल फ्रेब्रिक निर्माण में संलग्न श्रमिकों पर प्रभावशील नहीं होगा। जारी निर्देश के अनुसार एक अक्टूबर 2024 तथा एक अप्रैल 2025 से प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरों के मजदूरी एवं मंहगाई भत्ते की अंतर की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

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