अफवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर मऊगंज ने धारा 163 के तहत जारी किये आदेश

भारतीय सेना द्वारा आपरेशन सिंदूर के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भ्रामक अपुष्ट सूचनाओं के साथ वीडियो, रील अपलोड और फारवर्ड की जा सकती है। इस आमजनता में आक्रोश तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज संजय कुमार जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करके यदि कोई व्यक्ति आवंछित सूचनाएं, भ्रामक समाचार अथवा अफवाहें, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों में पोस्ट अपलोड अथवा फारवर्ड करता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था सोशल मीडिया अथवा अन्य संचार माध्यमों में कोई भी भ्रामक व अपुष्ट सूचना पोस्ट नहीं करेंगे। भ्रामक समाचारों के वीडियो और रील्स को अपलोड और फारवर्ड नहीं करेगा। आमजनता किसी अनजान लिंक और अनजान ऐप को डाउनलोड न करें। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के एडमिन अपने ग्रुपों में केवल प्रमाणित जानकारी ही दर्ज करें। कोई भी तत्थहीन भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली सूचना पोस्ट न करें। सभी होटल और लॉज संचालक प्रतिदिन उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी वैध दस्तावेज के साथ निकटतम थाने में उपलब्ध करायें। मोबाइल सिम विक्रेता केवल वैध दस्तावेज के आधार पर ही सिम का विपणन करें। सभी कियोस्क संचालक ऑनलाइन भुगतान लेने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। सभी मकान मालिक अपने किरायेंदारों की जानकारी थाने में उपलब्ध करायें। वैध दस्तावेज होने पर ही मकान, घर और दुकान किराये पर दें। सभी दुकानदार उनके यहां काम करने वाले की जानकारी वैध दस्तावेज के साथ थाने में उपलब्ध करायें। इन सभी निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। वर्तमान परिस्थितियों में यह आदेश प्रत्येक व्यक्ति तामील कराया जाना संभव नहीं है। इस लिए विभिन्न संचार माध्यमों से इसे आमजनता को अवगत कराया जा रहा है।

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