कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा रीवा जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करके हुजूर तहसील के ग्राम भटलों में 30 अप्रैल को आराजी क्रमांक 1836 में नरवाई जलाने की घटना सेटेलाइन के माध्यम से दर्ज हुई है। राजस्व तथा कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा मौके पर जांच करने में नरवाई जलाना प्रमाणित पाया गया है। तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला ने नरवाई जलाने वाले किसान उमा प्रताप सिंह को 5 हजार रूपये के जुर्माने का नोटिस दिया है। नोटिस का तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी।
हालाँकि सवाल उठता है की जिले भर में कई जगह से नरवाई जलाने की खबरें सोशल मीडिया में तैर रहीं हैं तो वो सेटेलाइन में दर्ज क्यों नहीं हुई ? जिले की सिरमौर तहसील से लेकर त्योंथर तहसील तक जले खेत देखने को मिल जायेंगे। रीवा प्रयागराज मुख्य मार्ग में भी सैकड़ों एकाड़ में आग के सबूत दिख जायेंगे और नरवाई जलने का कार्य निरंतर देखने को मिल रहा है बावजूद कार्यवाही में खानापूर्ति क्यों !