कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सतना, रीवा, सीधी विद्युत लाइन निर्माण की अनुमति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस लाइन में रीवा जिले के हुजूर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिलपरा एवं मगुरहाई के आसपास निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 16 (1) तथा विद्युत आपूर्ति अधिनियम 2003 की धारा 164 के तहत अनुमति प्रदान की है। अब मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बिना किसी बाधा के निर्माण कार्य कर सकती है। अनुमति मिलने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी को प्रस्तावित निर्माण स्थलों में जनहित से जुड़े तथा उनकी अधिकारिता की सीमा में किए जाने वाले किसी भी निर्माण कार्य में कोई विरोध, अवरोध अथवा व्यवधान नहीं डालेगा। ऐसा करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत लाइन के विस्तार के निर्माण के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति की व्यक्तिगत रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है तथा इसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किया जाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया जाता है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा एसडीएम हुजूर को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने एवं निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।




