लोक अदालत में 10 लाख तक के विद्युत प्रकरणों में मिलेगा 30 प्रतिशत छूट का लाभ

लोक अदालत में अब 10 लाख तक के विद्युत प्रकरणों का होगा समझौता

जिले में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया जाएगा। इसमें निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू कनेक्शन, सिंचाई के सभी कनेक्शन, 5 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन तथा 10 हार्सपावर तक के आद्योगिक कनेक्शन शामिल हैं। इस संबंध में अधीक्षण यंत्री बीके शुक्ला ने बताया कि लोक अदालत में निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों में उपभोक्ता को भारी छूट का लाभ दिया जा रहा है। अब तक केवल 50 हजार रुपए तक की बकाया राशि में छूट का लाभ दिया जाता था। नेशनल लोक अदालत में 10 लाख रूपए तक की बकाया राशि के प्रकरणों में छूट का लाभ दिया जाएगा। श्री शुक्ला ने बताया कि प्रिलिटिगेशन स्तर पर धारा 135 के जिन प्रकरणों में बकाया राशि 10 लाख रुपए तक है उनमें बकाया राशि का 30 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ बकायादार को 100 प्रतिशत ब्याज राशि पर भी छूट दी जा रही है। जिन प्रकरणों में 10 लाख रुपए से अधिक की बकाया राशि है उनमें 20 प्रतिशत छूट तथा ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। बिजली कनेक्शन से जुड़े उपभोक्ता 8 मार्च से पूर्व विद्युत वितरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह से निराकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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