किसानों को विभिन्न योजनाओं के लाभ हेतु शासन द्वारा फार्मर आई डी को अनिवार्य किया गया है,जिसका कार्य लोकल यूथ सर्वेयर को भी दिया गया है। बार-बार निर्देश के बावजूद कुछ सर्वेयरों द्वारा कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। जिसके परिणाम स्वरूप फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के आदेशानुसार पाँच सर्वेयरों भूपेंद्र शर्मा ग्राम जोगिनहाई, मेवालाल सिंह ग्राम ऐतला, यश सिंह परिहार ग्राम बरहदी ,खुशबू कचेर ग्राम चोरगढ़ी ,रोहित पांडे ग्राम पडरा को कार्य से पृथक कर दिया गया है।
कलेक्टर ने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को दिया नोटिस
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी में लापरवाही बरतने पर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम अशोक राजपूत को दो वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोकने और निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित करने का नोटिस दिया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत दिया गया है। जारी नोटिस के अनुसार जिला प्रबंधक द्वारा उपार्जित धान के परिवहन में लापरवाही बरती जा रही है। अधिकांश केन्द्र गोदाम स्तरीय होने के बावजूद उपार्जित धान का केवल 22.24 प्रतिशत परिवहन किया गया है। समय पर धान का उठाव न होने के कारण कई खरीदी केन्द्रों में कठिनाई आ रही है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए नोटिस दिया गया है। नोटिस का दो दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।




