कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाए प्रतिबंध

धान तथा अन्य फसलों के खेतों में बचे अवशेष नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होने के साथ खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि नरवाई जलाने से पर्यावरण को प्रदूषण होने के साथ आसपास के खेतों और घरों में आग लगने का भय रहता है। नरवाई जलाने से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। इसलिए नरवाई जलाने में प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं।  कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को नरवाई जलाने की सूचना मिलने पर तत्काल कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

  • नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही

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