आतिशबाजी लायसेंस के लिए पुलिस चरित्र सत्यापन और लगेंगे ये दस्तावेज

दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी विक्रेता एक नवम्बर तक एमपी ई सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लायसेंस के लिए आनलाइन आवेदन करें। आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से करना होगा। शहरी क्षेत्र रीवा के लिए आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि आतिशबाजी लायसेंस के आवेदन के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति और 500 रूपये शुल्क आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। आतिशबाजी/पटाखा विक्रय के लिए अस्थाई लायसेंस धारी को बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में दुकान लगानी होगी।  

अपर कलेक्टर ने बताया कि दुकानों का आवंटन 6 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जायेगा। लायसेंस धारी दुकानदार की 10 नवम्बर से 12 नवम्बर तक एवं 23 नवम्बर को आतिशबाजी, पटाखा विक्रय हेतु बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में तथा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी। आतिशबाजी विक्रय के निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना व विक्रय दण्डिनीय अपराध माना जायेगा। उन्होंने कहा कि अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी व्यापारी 10 नवम्बर से 12 नवम्बर तक तथा 23 नवम्बर को छोटी दीपावली के अवसर पर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में ही आतिशबाजी का विक्रय करें। उन्होंने कहा कि सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के क्रय-विक्रय हेतु निर्देशों का पालन करना होगा।

अपर कलेक्टर ने कहा कि आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड का निर्माण व एक अग्नि शमन यंत्र एवं दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था लायसेंसधारी स्वयं करेंगा। दुकान के सुरक्षा की जिम्मेदारी लायसेंसधारी व्यापारी की होगी। आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर एवं किसी सुरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर होगी। यह अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुले बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाइनों का उपयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवाल या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं होगे। इन बत्तियों के लिए स्विच दीवार पर लगाने होंगे । एवं एक पंक्ति की सभी दुकान के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। दुकान आवंटित होने पर उसका संचालन स्वयं करना होगा। उसे अनुज्ञप्ति पत्र की मूल प्रति अपनी दुकान में अपने फोटो के साथ प्रदर्शित करना होगा।

अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने समस्त एसडीएम से कहा है कि स्थान का चयन कर शहरी/ग्रामीण क्षेत्र का खसरा, नक्शा के साथ जानकारी निम्नानुसार ग्रामों रीवा लक्ष्मणपुर, अजगरहा, लौवा उर्फ लक्ष्मणपुर, जे.पी. नगर नौवस्ता, दुआरी, दादर, गोविन्दगढ, डिहिया, टीकर, बैकुन्ठपुर, सिरमौर, मनगवां, लालगाव, कटरा, गढ, भटवा, पहरखा, गंगेव, मढ़ी, रघुराजगढ़, उल्ही, सेमरिया, बीडा, हिनौता,बरौ, शाहपुर, मऊगंज, घुरेहटा,मनिकावार, हनुमना, विछरहटा, हर्दी, पहाडी, शाहपुर, नईगढ़ी रामपुर, टटिहरा, देवतालाब, सोनवर्षा, रघुनाथगंज, गुढ, महसांव,पुर्वा, रायपुर कर्चुलियान,पडरिया, त्यौथर, चिल्ला, सोहागी, चाकघाट, डभौरा, जवां, बरौली, नगमा, अतरैला, पटेहरा, चौखण्डी की प्रस्तुत करें।

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