कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 15 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल विभागों में चिन्हित सेवाएँ देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में आम जनता को वांछित सेवाएं उपलब्ध न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने समय सीमा में वांछित सेवाएं न देने वाले 15 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार नायब तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान दिलीप कुमार श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार गुढ़ तेजपति सिंह, तहसीलदार गुढ़ विनयमूर्ति शर्मा, नायब तहसीलदार हुजूर श्रीमती विन्ध्या मिश्रा, नायब तहसीलदार जवा लालाराम सूर्यवंशी तथा नायब तहसीलदार सेमरिया राजेश शुक्ला पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह तहसीलदार सेमरिया अर्जुन कुमार बेलवंशी, तहसीलदार जवा रामनिवास सिंह सिकरवार, नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ अरूण यादव, नायब तहसीलदार त्योंथर तथा नायब तहसीलदार रायपुर सोनौरी द्वारिका दहायत एवं नायब तहसीलदार त्योंथर तथा नायब तहसीलदार चाकघाट राजेश तिवारी पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार मऊगंज सौरभ मरावी तथा नायब तहसीलदार सीतापुर श्यामलाल मोगरे पर पाँच-पाँच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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