अवैध पटाखों और कार्बाइड गन पर कलेक्टर का शिकंजा, सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी दुकानों पर भी रोक

जिले में नागरिकों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए मऊगंज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार ओगरे ने BNSS 2023 की धारा 163 के तहत बड़ा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

क्या प्रतिबंधित है?

  • लोहे, स्टील, PVC पाइप में विस्फोटक भरकर बनने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण और प्रदर्शन पूरी तरह बैन।
  • अस्पताल, पेट्रोल पंप, मंदिर-मस्जिद और अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास आतिशबाजी की दुकानों का संचालन भी प्रतिबंधित।

कलेक्टर ने SDM, तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन पर BNSS के तहत वैधानिक कार्रवाई होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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