पंचायती राज अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंच व सचिवों द्वारा स्वीकृत राशि से निर्माण कार्य नहीं कराया गया था। विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधितों को तत्संबंध में सूचना पत्र दिया गया था। सूचना पत्र के उपरांत राशि न जमा करने पर संबंधित सरपंचों व सचिवों के विरूद्ध वरंट जारी किया गया है।
विहित प्राधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान अन्तर्गत बुढ़िया ग्राम के पूर्व सरपंच श्रीमती उमा सिंह एवं पूर्व सचिव लवकुश कुमार शर्मा को पीसीसी सड़क सह नाली निर्माण कार्य की राशि एक लाख 42 हजार 175 रूपये का अपभक्षण करने पर वारंट जारी किया है। जबकि जनपद गंगेव अन्तर्गत पूर्व सरपंच समयलाल साकेत एवं पूर्व सचिव भैयालाल पाण्डेय को पंचायत भवन एवं आंगनवाड़ी भवन निर्माण की राशि 4 लाख 22 हजार 103 रूपये का अपभक्षण करने पर, रायपुर कर्चुलियान अन्तर्गत ग्राम पंचायत पुरवा के पूर्व सरपंच श्रीमती सुधा सोनी एवं पूर्व सचिव आशोक सिंह द्वारा नाली, हैण्डपंप के पास सोकपिट, पुलिया, पीसीसी सड़क व नाडेप की राशि 9 लाख 7830 रूपये (रूपये एक लाख 30 हजार रूपये जमा) का अपभक्षण पर वारंट जारी किया गया। इसी प्रकार सिरमौर जनपद अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिहिया के पूर्व सरपंच सुरेश कुमार वर्मा व पूर्व सचिव कमलेश सिंह द्वारा माध्यमिक शाला भवन के लिए स्वीकृत राशि 2 लाख 43 हजार 873 रूपये के अपभक्षण पर वारंट जारी कर थाना प्रभारी को तामील कराते हुए सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी उपरांत अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। जबकि रायपुर कर्चुलियान के ग्राम पंचायत जोगिनहाई के पूर्व सरपंच औसेरी कोल एवं पूर्व सचिव धीरेन्द्र सिंह द्वारा वसूली राशि नही जमा किये जाने पर वारंट जारी कर सेन्ट्रल जेल में सुपुर्दगी के निर्देश दिये गये हैं।




