पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी से शेष अपात्र सदस्यों का पोर्टल से विलोपन की कार्यवाही करें – कलेक्टर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों से खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को हर माह निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिया जा रहा है। शासन द्वारा 15 मई से स्मार्ट खाद्यान्न वितरण व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड में दर्ज हितग्राही का ई केवाईसी होना अनिवार्य है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील करते हुए कहा है कि इस माह का खाद्यान्न लेने के लिए उचित मूल्य दुकान जाने पर सभी सदस्यों का ई केवाईसी करा लें। ई केवाईसी न कराने पर यह माना जाएगा कि राशन कार्ड में दर्ज सदस्य वर्तमान में दर्ज पते पर नहीं रह रहा है। इसे स्थाई पलायन मानते हुए उसका नाम राशन कार्ड से पृथक किया जाएगा। ई केवाईसी न कराने पर मई माह के बाद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ई केवाईसी तत्काल करा लें। इसके लिए उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन से संपर्क करके पीओएस मशीन के माध्यम से पूरी जानकारी एम राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज करें।

कलेक्टर ने एसडीएम जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को ई केवाईसी से शेष अपात्र सदस्यों का पोर्टल से नाम 15 मई तक विलोपित करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जो व्यक्ति उचित मूल्य दुकान में आकर पूरी जानकारी प्रस्तुत कर दे उसका ई केवाईसी तत्काल कर दें। खाद्यान्न वितरण के बाद उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन अन्य कर्मचारियों के साथ शिविर लगाकर शेष बचे हितग्राहियों की ई केवाईसी कराएं। उचित मूल्य दुकानवार सूची उपलब्ध करा दी गई है। नियत समय तक कार्यवाही पूर्ण न होने पर सीईओ व सीएमओ के वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है।

Leave a Comment

error: Content is protected !!

शहर चुनें

Follow Us Now

Follow Us Now