कार्मिक की मृत्यु पर आश्रित परिवार को अनुग्रह अनुदान राशि मिलेगी 1.25 लाख रुपए

एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने कंपनी की सेवा में कार्यरत किसी कार्मिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि का पुनरीक्षण किया है। अब अधिकतम अनुदान राशि एक लाख पच्चीस हजार रुपए कर दी गई है। इस संबंध में कंपनी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता अतुल जोशी ने बताया कि यह निर्णय मध्यप्रदेश वित्त विभाग के ज्ञाप में किए गए आवश्यक संशोधन को स्वीकार करते हुए लिया गया है। नए आदेश के अनुसार किसी कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को “वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017” के अंतर्गत देय वेतन के छह गुना के बराबर, अधिकतम 1,25,000 रुपए तक की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। यह आदेश एक अप्रैल 2025 या उसके बाद होने वाले प्रकरणों पर प्रभावी होगा। अनुग्रह अनुदान के भुगतान की अन्य शर्तें पूर्ववत प्रभावशील रहेंगी।

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