निजी विद्यालयों की पाठ्य पुस्तक किसी विशेष दुकान से खरीदने नही किया जायेगा बाध्य

कलेक्टर सतना डॉ सतीश कुमार एस ने निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्यपुस्तके एवं गणवेश किसी विशेष दुकान या संस्थान से खरीदने अभिभावकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य करने की सूचनाओं को गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने ऐसी सूचनाओं पर कार्यवाही करने सिटी मजिस्ट्रेट राहुल सिलाडिया और एसडीएम रघुराजनगर एल आर जांगड़े के नेतृत्व में दो दल गठित किए हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट के निरीक्षण दल में तहसीलदार नजूल सौरभ मिश्रा , बीईओ सोहावल टी के मिंज ,दिवाकर तिवारी,वाणिज्यिक कर निरीक्षक अजीत सिंह को शामिल किया गया है। जबकि दुसरे दल में एसडीएम रघुराजनगर के साथ नायब तहसीलदार सौरभ द्विवेदी ,ए पी सी दिवाकर सिंह,ए एस ओ अजय तिवारी,कराधान सहायक सुभाष सिंह को शामिल किया गया है।ये जांच दल एसडीएम के निर्देशन में काम करेगे। जांच दल आकस्मिक रूप से स्थल निरीक्षण करने के साथ मान्यता अधिनियम 2017 एवं संशोधित नियम 2020 के अनुसार विद्यालय के विरुद्ध आवश्यक शास्ती अधिरोपित कर यह भी देखेगी कि विद्यालय द्वारा चलाई जा रही पुस्तके एन सी ई आरटी अथवा आई एस बी एन नंबर की है या स्वतंत्र प्रकाशक की है ।जांच दल निरीक्षण के दौरान निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के अंतर्गत वर्ष 2023- 24, 2024- 25 और 2025- 26 की फीस की जानकारी भी लेगी।
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