मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

जिले में नगरीय निकायों में पार्षद के रिक्त पदों तथा पंचायत राज संस्थाओं के रिक्त पदों में निर्धारित मतदान केन्द्रों में 11 सितम्बर को मतदान कराया जाएगा। नगरीय निकाय रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 एवं नगर परिषद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 4 में 11 सितम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहाँ मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। मतदान पूरा होने तक इस क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। जिन क्षेत्रों में मतदान होगा उनकी सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि की शराब दुकानें मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पहले से बंद रखी जाएंगी। इसी तरह पंचायत राज संस्थाओं में जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के वार्डों में जहाँ मतदान होना है वहाँ मतदान के लिए 11 सितम्बर को प्रात: 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इन क्षेत्रों में भी मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित अवधि में मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध कठोरता से लागू कराने के निर्देश दिए हैं।

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