कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने लापरवाह शिक्षक श्री आर्यनंदन पाण्डेय शासकीय उमावि कोरावं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत की गई है। निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में उपस्थित न होने, निर्वाचन कार्यालय के आदेश का पालन न करने तथा संकुल प्राचार्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर न देने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जवा रहेगा। श्री पाण्डेय को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सस्ते दामों में आपके लिए मिड रेंज फ़ोन का कलेक्शन Click Here
Post Views: 185