रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी माध्यम से प्रचार नहीं होगा

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर टु डोर कैम्पेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, काल्स, लाउडस्पीकर आदि अन्य किसी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं। राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

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