किसान सम्मान निधि से वंचित सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ दें – कलेक्टर

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प्रधानमंत्री किसान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पात्र किसानों को हर साल 12 हजार रूपये की राशि दी जाती है। इसके लिए योजना के पात्र किसानों को आवेदन पत्र के साथ आधार से जुड़े हुए बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य है। डीबीटी बैंक खाते में ही राशि का भुगतान किया जाता है। जिले में किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ईकेवाइसी अपडेट करने के लिए 12 फरवरी से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के संबंध में निर्देश देते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि सभी तहसीलदार अभियान की अवधि में विशेष शिविर लगा कर किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों का ईकेवाइसी शत-प्रतिशत अपडेट करायें। हर पात्र किसान को किसान सम्मान निधि योजना का अनिवार्य रूप से लाभ दें। अभियान की अवधि में लंबित ईकेवाइसी, आधार एवं बैंक खाता डीबीटी करने के प्रकरणों तथा जमीन की जानकारी पोर्टल में दर्ज करने प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करें।

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कलेक्टर ने कहा कि सभी पटवारी लंबित ईकेवाइसी की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें। किसान सम्मान निधि से लाभांवित किसानों की हल्कावार सूची संधारित करें। लाभांवित किसान की मौत होने अथवा अपात्र होने पर उसकी सूचना तहसील कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें। राजस्व अभियान के दौरान भी किसान सम्मान निधि के आवेदन पत्र बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तहसीलदार इनका परीक्षण कर पात्र किसानों का नाम ऑनलाइन शामिल करायें। इनके भी ईकेवाइसी अपडेट करायें।

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