मांस खाद्य कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस की जांच के संबंध में विशेष अभियान शुरू

मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशन में मांस खाद्य कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस की जांच के संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत ऐसे मांस के खाद्य कारोबारी जिनका टर्नओवर 12 लाख रूपये से कम अथवा प्रतिदिन दो बडे पशु एवं छोटे पशु तथा 50 छोटे पक्षी का स्लाटरिंग /खाद्य व्यवसाय करते हों, उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग के अंतर्गत पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। साथ ही जिन जिन मांस खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक अथवा प्रतिदिन दो बडे पशु/10 छोटे पशु से अधिक तथा 50 छोटे पक्षी से अधिक स्लाटरिंग/खाद्य व्यवसाय करते हों उन्हें खाद्य सुरक्षा विभाग के अंतर्गत लायसेंस लिया जाना अनिवार्य है।

उप संचालक एवं अमिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. केएल नामदेव ने बताया कि खाद्य कारोबारियों द्वारा लायसेंस / रजिस्ट्रेशन के बिना व्यवसाय करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 58 एवं 63 के अंतर्गत अर्थदंड एवं कारावास से दंडनीय है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए कानूनी नमूनों की जांच रिपोर्ट असुरक्षित पाए जाने पर अधिनियम की धारा 59 अंतर्गत अर्थदण्ड तथा कारावास दोनों का/भी प्रावधान है।

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