विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम घोषित होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला अधिकारियों, रिटर्निंग आफीसर तथा नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। सभी रिटर्निंग आफीसर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्त कार्यवाहियाँ तत्काल शुरू कर दें। विधानसभा चुनाव के लिए रीवा जिले के 6 विधानसभाओं के नामांकन पत्र रीवा में तथा दो विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र मऊगंज में 21 अक्टूबर से दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए पर्याप्त अधिकारी-कर्मचारी तैनात कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दें। दाखिल नामांकन पत्र तत्काल अपलोड कराने के लिए पृथक से कर्मचारी तैनात करें। सभी अधिकारी चुनाव संबंधी निर्देशों का तत्परता से पालन करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। सभी अधिकारी पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य सम्पन्न कराएं। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। सभी एसडीएम तत्काल सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने वाला दल गठित करके अवैध रूप से प्रदर्शित प्रचार सामग्री तत्काल हटवाएं। शासकीय भवनों तथा परिसरों में प्रदर्शित प्रचार सामग्री तत्काल हटाएं। निजी भवनों एवं भूमि पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका पालन सुनिश्चित कराएं। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को सभा, जुलूस, वाहन तथा अन्य सभी तरह की अनुमति के लिए रिटर्निंग आफीसर अधिकृत होंगे। सभा के लिए कम से कम दो स्थल चिन्हांकित कर लें। इनमें आवेदन के क्रम के अनुसार अनुमति दें। किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम तथा रिटर्निंग आफीसर अपने-अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के सहयोग से अभियान चलाएं। आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मतदान केन्द्र में रैम्प, पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था कराएं। निर्धारित प्रारूप में मतदान केन्द्र की जानकारी का लेखन कराएं। मतदान केन्द्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन करके तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से स्वीप प्लान एवं मतदान केन्द्र की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने पेड न्यूज, एमसीएमसी कमेटी के कार्य, चुनाव नियंत्रण कक्ष, चुनाव लेखा परीक्षण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि सभी फ्लाइंग स्क्वाड, व्हीएसटी, व्यय लेखा निगरानी दल तथा जाँच नाकों पर दल तत्काल तैनात करें। निर्वाचन संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण करके प्रतिवेदन भेजें। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र एक तथा दो में प्रतिदिन रिपोर्ट भेजें। नामांकन पत्र दाखिल करने तथा वाहनों की अनुमति के संबंध में पहले से ही चेकलिस्ट दे दें। चेकलिस्ट के अनुसार इन्हें जमा कराएं। अनुमति के लिए एकल खिड़की की स्थापना करके तत्काल सभी अनुमतियाँ जारी कराएं। सभी नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्व के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ करें। रिटर्निंग आफीसर के सम्पर्क में रहकर कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करें। प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मतदान दलों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम तत्काल निर्धारित करके उनका दो चरणों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, चुनाव प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन प्लान तथा स्वीप अभियान के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में नोडल अधिकारी स्वीप तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, वन मण्डलाधिकारी अनुपम शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ अमरजीत सिंह, सभी रिटर्निंग आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर, सीएमओ, सीईओ जनपद पंचायत तथा सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।