मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सौरभ सोनवणे ने धारा 89 एवं 92 के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु जारी पत्र की तामीली न भेजने जाने पर जनपद के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधित सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी को नियत सुनवाई में उपस्थित कराये जाने का दायित्व जनपद सीईओ को सौंपा गया था। उनके द्वारा संबंधितों को सुनवाई पत्र की तामीली न कराये जाने पर सुनवाई नहीं की जा सकी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनपद सीईओ रीवा, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर, गंगेव, जवा, मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी एवं त्योंथर को सात दिवस का वेतन राजसात करने संबंधी नोटिस जारी किया है।
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