बजट में 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान लाड़ली बहन योजना को, आवेदन पत्र 15 मार्च से

मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली बहना योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को समारोह पूर्वक इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र दर्ज करने की प्रक्रिया 15 मार्च से आरंभ होगी। सभी वर्गों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना के लिए विधानसभा एक मार्च को पेश किए गए बजट में 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

योजना के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार 23 वर्ष से 60 साल तक की विवाहित महिलाएं इसकी पात्र होंगी।इसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता शामिल हैं। जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उसकी भी सभी विवाहित महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। आयु की गणना एक जनवरी को आधार मानकर की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा। यदि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है तो उस परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें बैंक खाता और आईएफएससी का अंकन हो, देना अवश्यक है। आय प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषित आय का घोषणा पत्र मान्य होगा। लाड़ली बहना योजना के आवेदन पत्र भरवाने के लिए प्रत्येक गांव तथा शहरी क्षेत्र के वार्डों में 15 मार्च से शिविर लगाये जायेंगे। इस योजना से पात्र महिला को हर महीने एक हजार रूपये की राशि उनके बैंक खाते में दी जायेगी। बैंक खाते से आधार संख्या लिंक होना आवश्यक है। प्रारंभिक तौर पर यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू की गयी है। (JS)

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