धान परिवहन में देरी करने वालों पर लगा 16.68 लाख जुर्माना

रीवा, मप्र। परिवहनकर्ताओं की लापरवाही पड़ी भारी – लगा 16.68 लाख जुर्माना

जिले के 123 खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन पंजीकृत किसानों से किया जा रहा है। इन किसानों से 28 नवम्बर से 15 जनवरी तक धान का उपार्जन किया जाएगा। खरीदी केन्द्रों में किसानों से उपार्जित धान का परिवहन करके गोदामों में भण्डारण के लिए परिवहनकर्ताओं से अनुबंध किया गया है। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने तथा खरीदी केन्द्रों में 72 घंटे से अधिक समय से धान परिवहन में देरी करने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने तीन परिवहनकर्ताओं पर 16 लाख 68 हजार 212 रुपए जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन प्रतिदिन की दर से लगाया गया है।

इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि परिवहनकर्ता आनंद रोड कैरियर द्वारा 25 खरीदी केन्द्रों में
तीन से पांच दिन की देरी करने पर 14 लाख 17 हजार 253 जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह परिवहनकर्ता जय भवानी
ट्रांसपोर्ट द्वारा सात खरीदी केन्द्रों से धान का समय पर उठाव न करने पर 38 हजार 380 रुपए जुर्माना लगाया गया है।
परिवहनकर्ता देवेश कुमार मिश्रा द्वारा छ: खरीदी केन्द्रों से 425 टन धान का समय पर उठाव न करने के कारण उन पर
दो लाख 12 हजार 580 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को इन परिवहनकर्ताओं के
विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा खरीदी केन्द्रों से धान का तत्काल उठाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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