राहवीर योजना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचाने वाले मददगार व्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। मदद करने वाले व्यक्ति जिसे राह-वीर या गुड समेरिटन अथवा नेक नागरिक कहा जाता है, 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। मददगार व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल द्वारा दुर्घटना के संबंध में जबरदस्ती पूछताछ नहीं की जाती है और न ही उसे गवाही के लिए मजबूर किया जाता है।
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