10 हजार का जुर्माना : मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर लगा 10 हजार का जुर्माना

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जनपद पंचायत गंगेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्राची चौबे पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जनपद सीईओ पर यह जुर्माना लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर लगाया गया है। कलेक्टर इस संबंध में पूर्व में जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर समय सीमा से बाहर लंबित आवेदनों पर समाधान कारक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सीईओ द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सीईओ को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब का दोषी पाया गया। जिस पर कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए जनपद सीईओ पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है और कहा है कि सीईओ जुर्माने की राशि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराकर चालान की प्रति तीन दिवस के अंदर कलेक्टर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

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