रीवा, मप्र। सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व पेंशन प्रकरण प्रेषित करें
कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्देश दिये हैं कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कार्यालय के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण आईएफएमआईएस एवं समस्त अभिलेख (सेवा पुस्तिका एवं आईएफएमआईएस जनित पेंशन प्रपत्र) सहित सेवानिवृत्ति होने के 3 माह पूर्व पेंशन कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति होने के एक सप्ताह पश्चात पेंशन निराकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

संयुक्त संचालक पेंशन आरके प्रजापति ने कहा है कि सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने के तुरंत पश्चात पेंशन एवं उसके सत्वों का भुगतान किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी का पेंशन प्रकरण 3 माह पूर्व तैयार कर संभागीय पेंशन कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें।




