जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मऊगंज जिले में पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोरेक्स कफ सिरप का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में उल्लेखनीय किया है कि दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि कम उम्र के बच्चों एवं युवा पीढ़ी द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप का उपयोग नशे के रूप में किया जाता है, जो कि सामान्य उपयोग की वस्तु होने से आसानी से बाजार में सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध हो जाती है। कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं द्वारा अज्ञानतावश कॉरेक्स कप सिरप का नशे के रूप में उपयोग किया जाना, एक आम समस्या होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम बच्चों एवं युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा के रुप में परिलक्षित होते है। नाबालिक एवं कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं को उक्त नशे का आदी बनाया जाकर अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किए जाने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त कारणों से नाबालिग बच्चों एवं युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव, सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि एवं अपराधिक गतिविधियों की संभावनाएँ है।
कलेक्टर ने आदेश में कहा कि दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं से मुझे यह समाधान हो गया है कि नशे के रूप में नाबालिग बच्चों / कम उम्र के बच्चों एवं युवाओं द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप जैसे उत्पाद का उपयोग नशे के लिए किया जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है। अत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण मऊगंज जिले में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मऊगंज जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्किप्शन के बिना विकय नहीं करेगा।
यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियों ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियों प्राप्त की जा सकती हैं। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।