मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 48 खण्डपीठें गठित की गयी हैं। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किये गये हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय में 24 खण्डपीठ, तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज में 6 खण्डपीठ, सिरमौर में 6 खण्डपीठ, त्योंथर में 6 खण्डपीठ एवं तहसील विधिक सेवा समिति हनुमना में 2 खण्डपीठ गठित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की खण्डपीठों द्वारा भी आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे जायेगें।
