लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत आरसीएमएस में अभिलेख सुधार सेवाओं के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन निश्चित समय सीमा में निराकृत किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर ने अभिलेख सुधार के आवेदन के निराकरण में विलंब करने पर उपखण्ड अधिकारी त्योंथर वृत्त, उपखण्ड अधिकारी मनगवां, उपखण्ड अधिकारी रायपुर कर्चुलियान एवं उपखण्ड अधिकारी हुजूर को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
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