पंचायत राज संस्थाओं की अंतिम मतदाता सूची का 12 सितम्बर को होगा प्रकाशन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 6 जुलाई तक मतदान केन्द्रों के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके उसके अनुरूप कंट्रोल टेबल में संशोधन करेंगे। कंट्रोल टेबल का 10 जुलाई तक सत्यापन करके डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं अन्य विहित स्थानों पर 19 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के प्रारूप की प्रतियाँ 22 जुलाई तक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएंगी तथा स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियाँ दो अगस्त को दोपहर बाद 3 बजे तक प्राप्त की जाएंगी। इनका निराकरण 9 अगस्त तक किया जाएगा। निराकृत दावे-आपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी 27 अगस्त तक भरी जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे-आपत्तियों की लिस्ट 29 अगस्त तक तैयार करके उसे सुधार के लिए 30 अगस्त को वेण्डर को उपलब्ध कराएंगे। अंतिम मतदाता सूची दो सितम्बर तक तैयार कर ली जाएगी। इसे चार सितम्बर तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेण्डर संशोधित अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित करके उसे 10 सितम्बर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। फोटो युक्त मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन सभी ग्राम पंचायतों तथा अन्य विहित स्थानों पर 12 सितम्बर 2024 को किया जाएगा।

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