जवा। पूरा मामला रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंड़ौ का है जहां पर डोंड़ौ निवासी संतोष शुक्ला ने बताया कि ग्राम छदहना की आराजी नं.107 रकवा 0.81हेक्टेयर के 1/4 भाग का मैं भूमिस्वामी हूं जो भू राजस्व अभिलेख मे दर्ज है जिसकी डिग्री व्यवहार न्यायालय त्यौंथर द्वारा मेरे पक्ष में पारित की गई थी जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चल रही थी वर्तमान में उक्त प्रकरण रिमांड होकर ब्यौहार न्यायालय त्यौंथर मे विचाराधीन है और 21 जून 2024 को तहसील कार्यालय जवा द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया है फिर भी उक्त जमीन पर अनावेदक गण नागेश्वर प्रसाद शुक्ला, सीताशरण शुक्ला, कमलेश्वर शुक्ला, रामजी शुक्ला संदीप कुमार और नीरज कुमार द्वारा रात्रि में जबरन सरहंगई वश जमीन के पूरे भाग को अपने कब्जे में लेने की नियती के कारण अवैध तरीके से पिलर खोदकर मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है मकान की दीवार लगभग चार फिट स्थगन आदेश होने के बाद कराया गया है जिसकी शिकायत जवा थाने में मेरे द्वारा की गई है लेकिन कोई भी झांकने तक नहीं आया है जिससे अवैध निर्माण कर्ता के हौंसले चौथे आसमान पर हैं। इसके पूर्व भी अनावेदक गणों ने निर्माण कार्य कराने की कोशिश की थी तो तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक गीतांजली सिंह के द्वारा मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रूकवाया गया था लेकिन वर्तमान थाना प्रभारी की निष्क्रियता और साठ गांठ होने के कारण यह कार्य रात्रि में अनवरत चलता है संतोष शुक्ला का कहना है कि जब तक कोर्ट का फैंसला नही आता तब तक कोई निर्माण नही होना चाहिए, सच्चाई क्या है यह तो जांच का विषय है इसकी पुष्टि हमारा चैनल नही करता है। (अनूप कुमार गोस्वामी )
