लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान से दो दिन पूर्व सभी तरह का चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल मतदान के दिन 26 अप्रैल तथा एक दिन पूर्व 25 अप्रैल को मतदान की अपील प्रकाशित करा सकते हैं। प्रिंट मीडिया के इन सभी विज्ञापनों को जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से प्रमाणन कराना आवश्यक होगा। उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन से दो दिवस पूर्व समिति को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर उसका प्रमाणीकरण कराएं। प्रमाणीकरण के बाद ही विज्ञापन का प्रकाशन किया जा सकता है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय समिति 24 घंटे की समय सीमा में विज्ञापन का प्रमाणीकरण करके उम्मीदवार को उपलब्ध कराएगी। बिना प्रमाणन के विज्ञापन प्रकाशित कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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