मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

रीवा तथा मऊगंज जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों के 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जायेगा। मतदान कराने के लिए सभी मतदान केन्द्रों में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गयी हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट तथा कैमरे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि मतदान केन्द्र में केवल निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफीसर तथा पीठासीन अधिकारी ही आवश्यकता होने पर मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे। मतदाता तथा अन्य व्यक्ति मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आएं। मोबाइल फोन के साथ मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को प्राधिकृत पत्र जारी किये गये हैं। इस प्रवेश पत्र के साथ ही मीडिया कर्मी मतदान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपादन की अनुमति होगी। मीडिया कर्मी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कव्हरेज करते समय किसी भी स्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग न हो तथा मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। मीडिया कर्मी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के बाहर ही किसी व्यक्ति या मतदाता का इंटरव्यू ले सकेगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सभी पत्रकार निर्वाचन कार्य का कव्हरेज करेंगे।

Leave a Comment

error: Content is protected !!

शहर चुनें

Follow Us Now

Follow Us Now