विधानसभा निर्वाचन में चुनाव प्रचार के लिए सभा, जुलूस रैली आदि का आयोजन किया जाता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होती है। निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलो को विभिन्न तरह की अनुमति प्रदान करने के लिए सुविधा साफ्टवेयर लांच किया गया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके उम्मीदवार सभी तरह की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। सभा, जुलूस, लाउडस्पीकर के उपयोग आदि कि अनुमति के लिए अब राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को एसडीएम कार्यलय अथवा रिटार्निंग आफीसर कार्यालय जाने कि आवश्यकता नहीं है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों को सभा, जुलूस, लाउडीस्पीकर के उपयोग, वाहनों के उपयोग, अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने कि अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवश्यक जनाकारियां दर्ज करने तथा अभिलेख उपलब्ध कराने पर उन्हें ऑनलाइन की अनुमति प्राप्त हो जायेगी। सभा जुलूस तथा रैली के लिए आवेदन करते समय समय का स्पष्ट उल्लेख करें। मांगे गये समय को उपयुक्त पाये जाने पर ही अनुमति दी जायेगी। सभा तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जिले भर में स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। सभी तरह कि अनुमतिया एकल खिड़की से प्राप्त होगी। सुविधा साफ्टवेयर की सुविधा रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय तक उपलब्ध कराई गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन रैली में अधिकतम 10 वाहन ही हो सकते हैं। इससे अधिक वाहन होने पर कार्यवाही कि जायेगी। जिन वाहनों को चुनाव प्रचार की अनुमति जारी की जायेगी वे अनुमति की मूल प्रति सामने के शीशे पर चिपका कर रखें। बिना अनुमति चुनाव प्रचार करने वाले वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। निजी वाहनों से भी प्रचार करने पर अनुमति लेना आवश्यक होगा।