कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 15 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन 15 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
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जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सिंपल सिंह उर्फ सत्यनारायण सिंह निवासी बेलवा सुरसरी सिंह थाना सिरमौर, आशीष उर्फ प्रमोद टिल्ल निवासी खैरहन थाना सिरमौर, श्यामलाल कुशवाहा उर्फ जट्ठा निवासी खैरी नईबस्ती थाना चोरहटा, पंकज पटेल निवासी चंदेह थाना मनगवां, अनुराग मिश्रा उर्फ गोलू निवासी बांस थाना गढ़, राजेश साकेत उर्फ छोटू निवासी मनगवां हाल निवास स्नेह पेट्रोल पंप के पीछे थाना विश्वविद्यालय, बाबूलाल वर्मा निवासी ग्राम हरदहन थाना अतरैला एवं नीरज उर्फ पिन्टू शुक्ला निवासी थाना अतरैला को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
इसी प्रकार सुमित जायसवाल उर्फ छोटू निवासी करहिया गल्ला मंडी थाना चोरहटा, घिन्नू उर्फ कीमतराम कुशवाहा निवासी बैजनाथ थाना चोरहटा, विककांत उर्फ गोलू द्विवेदी निवासी भलुहा थाना रायपुर कर्चुलियान, सुल्तान उर्फ रमजान निवासी चिकान टोला थाना सिटी कोतवाली, नीरज साहू निवासी कटरा थाना सिटी कोतवाली, शनि उर्फ ललआ निवासी पोल फैक्ट्री निपनिया थाना सिटी कोतवाली एवं आशीष सिंह उर्फ लालू पटेल निवासी पद्मधर कालोनी ढेकहा थाना सिविल लाइन को एक वर्ष की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर जाने का आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिया गया है।
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