जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में छूट प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है पर अधिभार में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक है तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक है पर 25 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक है तथा 50 हजार रूपये तक बकाया है पर 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की 50 हजार रूपये से अधिक की राशि बकाया है पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट मात्रा एक बार दी जायेगी। (JS)
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