जिले भर में कन्यादान योजना के तहत आयोजित होने वाला है सामूहिक विवाह समारोह

मुख्यमंत्री कन्यादान तथा निकाह योजना के तहत जनवरी माह में सभी जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे।

रीवा, मप्र। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि विवाह को सदैव से बड़ा सामाजिक कार्यक्रम और पुण्य का कार्य माना गया है। शासन द्वारा कन्यादान योजना से दी जा रही सहायता के अतिरिक्त वर कन्या को उपहार दिए जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी तथा सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वेच्छा से सहयोग दिया जा सकता है। नगर पंचायत तथा जनपद पंचायत के सामूहिक विवाह समारोह एक साथ आयोजित किए जाएंगे। समारोह में विवाह के लिए कन्या का चयन हो जाने के बाद उसके नाम 11 हजार रुपए की विवाह सहायता का चेक बनाया जाएगा। इसे संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय द्वारा तैयार किया जाएगा। सामग्री के संबंध में मानक के अनुसार निर्धारण कर दिया गया है। सामग्री क्रय करते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

बैठक में प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने कन्यादान योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी को नगर पंचायत हनुमना, 19 जनवरी को नगर पंचायत त्योंथर तथा चाकघाट, 25 जनवरी को नगर पंचायत मऊगंज तथा डभौरा में सामूहिक विवाह होंगे। इसी तरह 30 जनवरी को नगर पंचायत सिरमौर, बैकुंठपुर तथा सेमरिया, 6 फरवरी को नगर निगम रीवा तथा नगर पंचायत गोविंदगढ़, 12 फरवरी को नगर पंचायत नईगढ़ी, 8 फरवरी को नगर पंचायत गुढ़ तथा 10 फरवरी को नगर पंचायत मनगवां में सामूहिक विवाह समारोह होंगे। इसी तरह जनपद पंचायतों में 17 जनवरी को हनुमना, 19 जनवरी को त्योंथर, 25 जनवरी को मऊगंज तथा जवा, 30 जनवरी को सिरमौर, 6 फरवरी को रीवा, 8 फरवरी को रायपुर कर्चुलियान, 10 फरवरी को गंगेव एवं 12 फरवरी को जनपद पंचायत नईगढ़ी में सामूहिक विवाह समारोह होंगे। बैठक में सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नज़र यहाँ भी
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने सामूहिक विवाह समारोह के तैयारियों की समीक्षा की। श्री वानखेड़े ने कहा कि शासन द्वारा सामूहिक विवाह के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इनका पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करें। समारोह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व तक वर कन्या के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करें। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करके इसकी सूची जारी कर उसमें सात दिनों की समय-सीमा में आपत्तियाँ आमंत्रित करें। उपर्युक्त दस्तावेज के साथ आपत्ति दर्ज करने पर उसकी जांच करें। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करके पात्र वर कन्या की सूची बनाकर कन्यादान योजना से लाभान्वित करें।

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