कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन्हें रीवा सहित मैहर, सतना, सीधी, मऊगंज तथा सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई है। इसी तरह कलेक्टर ने 8 आदतन अपराधियों को उनके निवास के थाने में एक साल तक प्रत्येक 15 दिन में हाजिरी देने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (क) के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर तथा थाने में हाजिरी देने की कार्रवाई की गई है।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार चुन्नू प्रजापति उर्फ दुर्गेश पिता सोमेश्वर प्रजापति आयु 22 वर्ष निवासी कोरियान मोहल्ला रीवा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। यह आदतन अपराधी अभी केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध है। जेल से रिहा होने के दिनांक से एक वर्ष तक के लिए इसे जिला बदर किया गया है। अंजनी माझी पिता तेजबली माझी आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम ददरी तथा मनीष कोल उर्फ कोक्को पिता राजू कोल आयु 24 वर्ष निवासी ललपा रीवा को भी जिला बदर किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें लोगों को डराने-धमकाने, अवैध शस्त्र, गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने लूट तथा अन्य प्रकरण दर्ज हैं। इनके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई लेकिन इनकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई। इनके कृत्यों से आमजन के मन में भय तथा असुरक्षा व्याप्त है। कानून और व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए इनके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना यदि एक वर्ष की अवधि में इनके द्वारा प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश किया जाता है तो मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।





