बिना वैध पंजीयन के संचालित होने वाली क्लीनिक व निजी चिकित्सालय के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यत्नेश त्रिपाठी ने रीवा जिले के सभी क्लीनिक संचालकों, निजी चिकित्सालयों, परामर्श केन्द्र औषधालय, प्रयोगशाला एवं नर्सिंग होम के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 15 दिवस में वैध पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। समय सीमा के अंदर पंजीयन न होने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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