बड़ी खबर : ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित हवाई प्रणाली, रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट प्रणाली तथा रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट उड़ाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हें उड़ाने पर प्रतिबंध की अवधि आगामी 24 मई 2025 तक रहेगी। यह आदेश पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर लोक हित तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि रीवा जिले में रह रहे प्रत्येक नागरिक को इस आदेश की व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है। अत: इसे सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं।

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